नई दिल्ली/वार्ता। उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में दिये गये ‘एक विवादित’ बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को जवाब तलब किया।
लेखी ने गांधी के उस बयान को लेकर अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारम्भिक आपत्तियां खारिज किये जाने के बाद यह टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है- ‘चौकीदार चोर है’।
न्यायमूर्ति गोगोई ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने किसी भी मौके पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जैसा श्री गांधी दावा कर रहे हैं। न्यायालय का फैसला पूरी तरह पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों की स्वीकार्यता के कानूनी सवाल पर आधारित था। पीठ ने कहा, राहुल गांधी इस टिप्पणी को लेकर 22 अप्रैल तक अपना पक्ष रखें।