अदालत ने किया राधे मां को राहत देने से इन्कार

अदालत ने किया राधे मां को राहत देने से इन्कार

मुंबई। विवादित धर्मगुरू राधे मां को मुंबई के बोरीवाली अदालत से शनिवार को राहत नहीं मिली। राधे मां ने अपने ऊपर चल रहे घरेलू हिंसा के एक मामले से अपना नाम हटाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी लेकिन अदालत ने मामले से उनका नाम हटाने से इन्कार कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष २०१५ में एक ३२ वर्षीय महिला ने अपने ससुराल के लोगों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रता़डना का मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उसे परेशान करने के लिए उकसाया था। इस मामले में बाद में पुलिस ने राधे मां से पूछताछ भी की थी। इसी मामले को लेकर राधे मां ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उनका नाम हटा दिया जाय।

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