एससी/एसटी कानून पर केंद्र की समीक्षा याचिका को 3 सदस्यीय पीठ के पास भेजा

एससी/एसटी कानून पर केंद्र की समीक्षा याचिका को 3 सदस्यीय पीठ के पास भेजा

उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने एससी/एसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को लचीला बनाने वाले 20 मार्च, 2018 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका को शुक्रवार को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा, ‘मामले को सुनवाई के लिए अगले सप्ताह तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष रखें।’

शीर्ष अदालत ने केंद्र की समीक्षा की याचिका पर एक मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसने कहा था कि देश में कानून जाति के लिहाज से तटस्थ और एकसमान होने चाहिए।

इस फैसले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और विभिन्न एससी/एसटी संगठनों ने देशभर में प्रदर्शन किए थे।

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