नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली में मोटर वाहन कानून की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के आरोप में ट्रक चालक और मालिक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि हरियाणा में पंजीकृत नंबर के ट्रक का चालान बुधवार शाम परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने जीटी करनाल रोड पर किया।
अधिकारी के मुताबिक ट्रक पर कुल 2,00,005 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो क्षमता से अधिक भार लादने, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रमापत्र, फिटनेस परीक्षा, बीमा के दस्तावेज नहीं होने, परमिट नियम का उल्लंघन करने और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने की वजह से किया गया। ट्रक के मालिक ने गुरुवार को रोहिणी की अदालत में जुर्माने की राशि जमा कराई।
एक सितंबर से लागू नए कानून के बाद से दिल्ली में किसी वाहन पर जुर्माने की यह सबसे बड़ी राशि है। इससे पहले राजस्थान में पंजीकृत ट्रक पर क्षमता से अधिक माल लादने सहित अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 1,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।