आईएनएक्स मामला: अदालत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

आईएनएक्स मामला: अदालत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

पी चिदंबरम

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर गुरुवार को सीबीआई से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। याचिका में कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि यह मामला ‘राजनीतिक बदले’ का है।

चिदंबरम ने 19 सितंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने संबंधी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है।

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