निर्वाचन रद्द मामला: भूपेंद्र चूडास्मा को उच्चतम न्यायालय से मिली यह बड़ी राहत

निर्वाचन रद्द मामला: भूपेंद्र चूडास्मा को उच्चतम न्यायालय से मिली यह बड़ी राहत

उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा का निर्वाचन रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने चूडास्मा की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही पीठ ने चूडास्मा के प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किए।

भूपेंद्र सिंह चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 मतों से विजयी घोषित किए गए थे। वे इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं।

उच्च न्यायालय ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडास्मा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान डाक से मिले 429 मतों को गलत तरीके से अस्वीकार किया था।

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