चंडीगढ़/दक्षिण भारत। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत शर्मा की पत्नी और बेटे की हत्या मामले के दोषी गनमैन महिपाल को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि अक्टूबर 2018 में महिपाल ने जज की पत्नी और बेटे को गोली मारी थी।
इस घटना में जज की पत्नी ऋतु की मौत उसी दिन हो गई थी जबकि बेटे ध्रुव ने 10 दिन के बाद इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। गुरुग्राम का यह गोलीकांड काफी चर्चा में रहा था जिसके बाद जजों और अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर तैनात लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बहस भी छिड़ गई थी।
महिपाल ने जज की पत्नी और बेटे को बाजार में गोली मारी थी। इसके बाद वह फरार हो गया लेकिन पकड़ा गया। वह जज के आवास पर करीब दो वर्षों से तैनात था। महिपाल को गुड़गांव-फरीदाबाद मार्ग से गिरफ्तार किया गया था।
साउथ सिटी-2 की यह खौफनाक घटना एक कैमरे में भी कैद हुई थी। जब ऋतु और ध्रुव खरीदारी करने बाजार गए तो वह भी साथ था। इसके बाद अचानक उसने दोनों पर गोलियां बरसा दीं। अपराह्न करीब 3.30 बजे बीच बाजार हुई इस घटना से हर कोई सहम गया था, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहने शख्स से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी।