अलवर/दक्षिण भारत। पहलू खान हत्या मामले में बुधवार को अलवर जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि उक्त हत्या मामले में नौ आरोपियों को पकड़ा गया था। उनमें से तीन नाबालिग हैं। न्यायालय ने छह आरोपियों विपिन यादव, रवींद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया।
यह मामला एक अप्रैल, 2017 का है, जब गोतस्करी के शक में कथित गोरक्षकों की भीड़ ने पहलू खान की पिटाई कर दी। दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद तत्कालीन राज्य सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हमले के समय पहलू खान जयपुर से दो गाय खरीदकर हरियाणा स्थित अपने गांव नूंह जा रहा था। बहरोड़ में भीड़ ने गोतस्करी के शक में उसे रोक लिया। पहलू के अलावा उसके दो बेटों की भी भीड़ ने पिटाई की थी।
वहीं, जिला न्यायालय के फैसले से असंतुष्टि जताते हुए पहलू खान के बेटे इरशाद ने कहा है कि वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इरशाद ने फैसले पर भी अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि परिवार इस मामले की फिर से जांच की मांग करेगा।
गौरतलब है कि पहलू खान की हत्या के छह आरोपियों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को सबूतों के आधार पर क्लीन चिट दी गई थी। इस संबंध में एडीजी (सीआईडी-सीबी) पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जांच में छह लोगों को क्लीन चिट दी गई, जबकि अन्य को आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग होने के कारण तीनों आरोपियों की सुनवाई किशोर न्यायालय में हो रही है।