नई दिल्ली। विमान में अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार से क़डे नियम लागू हो गए हैं और अब ऐसे यात्रियों पर तीन महीने से लेकर आजीवन तक प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने ’’नो फ्लाई सूची’’ के नियम जारी करते हुए बताया कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने संरक्षा के आधार पर उदंड यात्रियों की सूची बनाने की व्यवस्था की है। उदंड यात्रियों के अलावा इस सूची में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिह्नित लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अन्य देशों में अब तक सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिह्नित व्यक्तियों के उ़डान भरने पर प्रतिबंध की व्यवस्था है।राजू ने बताया कि यात्रियों की अभद्रता के तीन स्तर तय किए गए हैं और उसी के अनुरूप प्रतिबंध की अवधि निर्धारित की गई है। पहले स्तर में साथी यात्री या चालक दल के सदस्यों के साथ मौखिक अभद्रता, दूसरे स्तर में शारीरिक अभद्रता एवं शारीरिक हमला तथा तीसरे स्तर में जानलेवा हमला या विमान एवं उसके उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को रखा गया है। पहले और दूसरे स्तर के लिए दोषी यात्री को क्रमश: तीन महीने और छह महीने के लिए प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। तीसरे स्तर के व्यवहार के लिए कम से कम दो साल और अधिकतम आजीवन प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के प्रावधान में बदलाव करते समय यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और विमान सेवा कंपनियों, सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। नियमों के प्रारूप जारी किए जाने के बाद से इस संबंध में कई सुझाव एवं प्रतिक्रियां मिलीं। यह पहला मौका है जब दुनिया के किसी देश में विशुद्ध रूप से संरक्षा के आधार पर ’’नो फ्लाई सूची’’ तैयार की गई है और इसलिए पूरी प्रक्रिया में कुछ ज्यादा समय लगा।नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि ’’नो फ्लाई सूची’’ सूची नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। हालांकि, इसमें यात्रियों के कुछ विवरण सिर्फ एयरलाइंसों के लिए उपलब्ध होंगे। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दिए गए नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिह्नित यात्रियों पर प्रतिबंध लगाना हर एयरलाइन के लिए जरूरी होगा। विमान सेवा कंपनी की अनुशंसा पर शामिल नामों के लिए यात्री पर प्रतिबंध लगाना अन्य घरेलू तथा विदेशी विमान सेवा कंपनियों के लिए वैकल्पिक होगा। यदि कोई यात्री एक ही स्तर का दुर्व्यवहार दोबारा करता है तो उस पर पिछले के मुकाबले दोगुनी अवधि का प्रतिबंध लगाया जाएगा।
विमान में अभद्रता पर आजीवन तक प्रतिबंध का प्रावधान
विमान में अभद्रता पर आजीवन तक प्रतिबंध का प्रावधान