संविधान विशेषज्ञ राजीव धवन ने लिया संन्यास

संविधान विशेषज्ञ राजीव धवन ने लिया संन्यास

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जाने-माने संविधान विशेषज्ञ राजीव धवन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान हुए अपमान का हवाला देते हुए वकालत के पेशे से संन्यास लेने की घोषणा की है। धवन ने दिल्ली के शासन के अधिकार क्षेत्र को लेकर लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार की अपील की पिछली दिनों हुई सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में हुए अपमान का हवाला दिया है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को एक पत्र लिखकर कहा है, ‘दिल्ली केस में अपमानित होने के बाद मैंने वकालत पेशा छो़डने का फैसला लिया है।‘ वरिष्ठ अधिवक्ता ने लिखा है, ‘आप वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर दिए गए गाउन को वापस लेने के हकदार हैं, फिर भी मेरी यह इच्छा है कि मैं इस पेशे में अपने योगदान के लिए गाउन यादगार के तौर पर अपने पास रखूं।‘ ’’एनसीटी दिल्ली बनाम उपराज्यपाल’’ मामले में न्यायमूर्ति मिश्रा ने धवन के व्यवहार को लेकर सवाल ख़डे किए थे और हाल के दिनों में विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ताओं के आचरण और व्यवहार पर नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश ने पारसी महिलाओं के अधिकारों से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान ’’दिल्ली केस’’ और ’’अयोध्या मामले’’ में वकीलों के खराब व्यवहार का उल्लेख किया था। उन्होंने धवन, सिब्बल और अन्य अधिवक्ताओं की ओर उंगली उठाई थी। हाल के वर्षों में धवन का उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के साथ क़डी कहासुनी होती रही है। वर्ष २०१३ में टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान भी वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ की अध्यक्षता कर रहे तत्कालीन न्यायाधीश जी एस सिंघवी को निशाना बनाया था। बाद में न्यायमूर्ति सिंघवी सुनवाई से अलग हो गए थे। वर्ष २०१४ में सहारा-सेबी विवाद में उनकी कहासुनी न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) के एस राधाकृष्णन तथा न्यायमूर्ति जे एस केहर (मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त्त) से हुई थी और उन्होंने भी धवन के व्यवहार पर सवाल ख़डे किये थे। इसी मामले में धवन ने वर्ष २०१४ और २०१६ में न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर (मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त) से अदालत कक्ष में ही कहासुनी की थी। तब न्यायमूर्ति ठाकुर ने चेतावनी भी दी थी कि अदालत कक्ष में खराब व्यवहार करने वाले अधिवक्ताओं की ’’वरिष्ठता’’ वापस लिए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। अब मौजूदा न्यायाधीश ने धवन एवं अन्य वकीलों के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई थी।

About The Author: Dakshin Bharat