कोच्चि/भाषाकेरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को रोमन कैथलिक पादरी फ्रैंको मलक्कल को सशर्त जमानत दे दी। मलक्कल पर एक नन से कई बार बलात्कार करने और उन पर यौन हमला करने के आरोप हैं। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने मलक्कल की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट अधिकारियों के समक्ष जमा करें और हर दो हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के अलावा कभी केरल में कभी दाखिल नहीं हों। इस मामले में आरोप-पत्र दायर किए जाने तक मलक्कल (५४) पर यह शर्तें प्रभावी रहेंगी।बीते तीन अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने मलक्कल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उस वक्त अदालत ने अभियोजन की यह दलील स्वीकार कर ली थी कि समाज में ऊंचा दर्जा रखने वाला यह आरोपी जमानत दिए जाने पर इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। मलक्कल अभी कोट्टायम जिले के पाला की एक उप-जेल में बंद हैं। एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से अपनी न्यायिक हिरासत अवधि ब़ढाए जाने के बाद उन्होंने फिर उच्च न्यायालय का रुख कर जमानत की गुहार लगाई।
नन से बलात्कार के आरोपी पादरी को केरल उच्च न्यायालय ने दी सशर्त जमानत
नन से बलात्कार के आरोपी पादरी को केरल उच्च न्यायालय ने दी सशर्त जमानत