मालेगांव बम विस्फोट मामले में कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज

मालेगांव बम विस्फोट मामले में कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज

मुंबई/वार्ताराष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने शनिवार को वर्ष २००८ में मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरेापी कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गैरकानूनी कार्यविधि रोकथाम (यूएपीए) अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को हटाने की मांग की थी।अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध हैं, यूएपीए के तहत आरोप उचित हैं। अदालत ने आठ अक्टूबर को दो अन्य आरोपियों अजय राहिरकर और सुधाकर चतुर्वेदी के अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।इसके पहले चार सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने कर्नल पुरोहित की आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) की ओर से यातना के कथित मामले की जांच विशेष जांच एजेंसी (एसआईटी) से कराने की मांग को ठुकरा दिया था।

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