2008 के अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में 49 दोषी करार

इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग घायल हो गए थे


अहमदाबाद/दक्षिण भारत। विशेष न्यायालय ने मंगलवार को अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं, 28 को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। 

बता दें कि इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग घायल हो गए थे। न्यायाधीश एआर पटेल ने 21 सिलसिलेवार धमाकों के मामले में यह फैसला सुनाया है। दोषियों की सजा की अवधि के बारे में बुधवार को सुनवाई होगी।

इस मामले में 77 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में पुरी हुई थी। दोषियों में सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान जैसे लोग भी शामिल हैं।

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने बताया कि न्यायालय ने 49 अभियुक्तों को गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम की धारा-16, जो आतंकवाद से जुड़ा है और अन्य प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या), धारा-120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया है।

अभियोजन पक्ष ने जोर दिया कि यह आतंकवादी गतिविधि है। मामले की सुनवाई के दौरान 547 आरोप पत्र दाखिल किए गए। इसके अलावा 1,163 गवाह पेश हुए।

न्यायालय ने मोहम्मद इरफान, नासिर अहमद और शकील अहमद को बरी किया है। आरोपियों को मंगलवार को विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया। दोषियों की सजा को लेकर भी इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि बम धमाकों का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन (आईएम) से पाया गया था। मामले में दिसंबर 2009 में 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई लेकिन उनमें से एक सरकारी गवाह बन गया था। चार आरोपी बाद में दबोचे गए थे, इसलिए उनके मामलों की सुनवाई पूरी होनी शेष है।

उक्त सिलसिलेवार धमाकों के मामले में पुलिस ने सूरत में भी कई इलाकों से बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थीं। पुलिस के अनुसार, धमाकों के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े कट्टरपंथियों का हाथ था।

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