'गेट' आयोजन का रास्ता साफ, उच्चतम न्यायालय ने स्थगित करने से किया इन्कार

पीठ ने इसे शिक्षण नीति का मामला बताते हुए कहा कि परीक्षा कब होनी चाहिए, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता


नई दिल्ली/दक्षिण भारत। गेट परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। उच्चतम न्यायालय ने इसे स्थगित करने से इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय ने गुरुवार को कोरोना संबंधी पाबंदियों के कारण 5 फरवरी को होने वाली इस योग्यता परीक्षा (गेट) को स्थगित करने से यह कहते हुए इन्कार किया परीक्षार्थियों ने इसके लिए तैयारी की है और लिहाजा इसे स्थगित करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता।

मामले की सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि निर्धारित परीक्षा से 48 घंटे पहले गेट को स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी। 

पीठ ने इसे शिक्षण नीति का मामला बताते हुए कहा कि परीक्षा कब होनी चाहिए, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चूंकि करीब 9 लाख विद्यार्थी यह परीक्षा देंगे। दूसरी ओर करीब 20,000 ने इसे स्थगित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन याचिका का सहारा लिया था।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय बुधवार को इस याचिका को सुनवाई के वास्ते सूचीबद्ध करने को सहमत हुआ था। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि अधिकारियों की ओर से परीक्षा आयोजन के संबंध में कोरोना संबंधी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए, जबकि 200 केंद्रों पर 9 लाख परीक्षार्थी उपस्थि​त होंगे।

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