नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दशहरा की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी तथा न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने एक वकील की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि याचिकाओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन इन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम इन्हें निश्चित रूप से सूचीबद्ध करेंगे।’
इस साल 25 अप्रैल को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को गर्मियों की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध करने पर विचार करने की सहमति जताई थी।
शीर्ष अदालत को दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीश की पीठ का पुनर्गठन करना होगा क्योंकि पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमन और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दोनों पहले याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे।