नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कर्नाटक की शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब प्रतिबंध मामले में उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है।
जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इन्कार करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
बता दें कि उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी में ‘राजकीय प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
छात्राओं ने मांग की थी कि उन्हें कक्षाओं के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। उनकी मांग न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।
कर्नाटक सरकार ने इसी साल फरवरी में अपने आदेश में कहा था कि स्कूलों तथा कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले वस्त्रों को पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
उक्त छात्राओं ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं।
इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।