कर्नाटकः कार या एसयूवी में पीछे बैठकर सीट बेल्ट न लगाना पड़ेगा महंगा

पहली बार प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए का जुर्माना


बेंगलूरु/दक्षिण भारत। प्रख्यात उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। उसने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कार और एसयूवी की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। यह राशि प्रति व्यक्ति के अनुसार लागू होगी। नियम का दोबारा या इससे ज्यादा बार उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि 2,000 रुपए और इससे ज्यादा होगी।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) (सड़क सुरक्षा) आर हितेंद्र ने एक आदेश जारी कर सभी पुलिस आयुक्तालयों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि इसका पालन किया जाए। इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 19 सितंबर के पत्र का हवाला दिया गया है।

मिस्त्री की मौत के बाद छिड़ी बहस
बता दें कि 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में सड़क हादसे में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की जान चली गई थी। मिस्त्री केपीएमजी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ग्रुप के निदेशक जहांगीर पंडोले के साथ पिछली सीट पर बैठे थे। इन दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। 

इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर देश-व्यापी बहस शुरू हो गई, जिसके मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था।

क्या लिखा है पत्र में?
भारत सरकार के अवर सचिव एसके गीवा द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194बी सुरक्षा बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य करती है।

194बी की उप-धारा 1 के अनुसार, जो कोई भी सीट बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है या यात्रियों को बिना सुरक्षा बेल्ट पहने ले जाता है, उसे 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

ये भी हैं प्रावधान
सीएमवीआर, 1989 का नियम 125(1) निर्दिष्ट करता है कि मोटरसाइकिलों और तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी मोटर वाहन चालक और आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट से लैस होंगे।

कर्नाटक में यह स्थिति
कर्नाटक में सड़क हादसों में लोगों का बड़ी संख्या में जान गंवाना चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 (अगस्त के आखिर तक) में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन 31 मौतें दर्ज की गईं। राज्य पुलिस के मुताबिक, साल 2022 में अगस्त के आखिर तक सड़क हादसों में करीब 7,634 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा मामले बेलगावी, बेंगलूरु शहर और तुमकुरु जिलों में दर्ज किए गए।

About The Author: Dakshin Bharat