उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केरल में दो अवैध अपार्टमेंट परिसरों को ढहाया गया
कोच्चि/भाषा। कोच्चि के मरदु नगरपालिका क्षेत्र में बनीं चार इमारतों को ढहाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को अधिकारियों ने शनिवार को लागू कर दिया और नियंत्रित विस्फोट से दो अवैध अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया।
पहले अवैध परिसर ‘होली फेथ एच 20’ को सुबह 11.18 बजे ढहाया गया। इसके कुछ ही मिनट बाद अल्फा सेरेने अपार्टमेंट के टावरों को ध्वस्त कर दिया गया। इनके गिराए जाने से वहां चारों तरफ धूल भर गई।
हजारों लोग इमारत ढहाए जाने के वक्त वहां मौजूद थे और इस पूरे घटनाक्रम को देखा। दोनों अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को शनिवार सुबह विध्वंस से कुछ घंटे पहले बाहर निकाल लिया गया था।
एर्नाकुलम जिला कलेक्टर द्वारा घोषित निषेधाज्ञा दोनों आवासीय परिसरों के निकासी क्षेत्र में सुबह 8 बजे लागू हुआ। रविवार को दो अन्य अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर इन परिसरों को अवैध ठहराया था और इन्हें गिराने का आदेश दिया था।