सोना तस्करी मामला: विशेष अदालत ने स्वप्ना सुरेश की जमानत अर्जी खारिज की

सोना तस्करी मामला: विशेष अदालत ने स्वप्ना सुरेश की जमानत अर्जी खारिज की

स्वप्ना सुरेश

कोच्चि/भाषा। कोच्चि की एक विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी घोटाले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में मामला दर्ज किया था।

विशेष पीएमएलए अदालत ने इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी कि आरोपी ने ईडी को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दिए एक बयान में कबूल किया था कि साजिश रचने में तथा विदेश से सोना तस्करी करने में उनकी भूमिका थी।

सुरेश की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आरोपी ने उसके सामने अपराध में शामिल अन्य आरोपियों के साथ तार जुड़े होने की बात कबूल की थी।

ईडी ने कहा कि उनका कबूलनामा इशारा करता है कि उनका केरल के मुख्यमंत्री के कार्यालय में अच्छा-खासा प्रभाव था और अगर उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की और गवाहों को प्रभावित किये जाने की आशंका है।

एजेंसी ने कहा कि उसे अभी याचिकाकर्ता को जमानत पर छोड़े जाने पर जांच प्रक्रिया में अड़चन पैदा होने की आशंका है।

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