नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाले गुट का, ‘प्रेशर कुकर’ चुनाव चिह्न को लेकर एक समान चुनाव चिह्न का दावा स्वीकार करने से मंगलवार को इंकार कर दिया।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा की सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए दिनाकरण गुट के प्रत्याशियों को एक समान उपलब्ध चुनाव चिह्न आबंटित करने पर विचार करे।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को एक समान चुनाव चिह्न आबंटित करने पर विचार करने संबंधी उसके आदेश का मतलब दिनाकरण के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक गुट को राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता देना नहीं है और इस गुट के प्रत्याशियों को सभी कार्यो के लिए निर्दलीय ही माना जाएगा।