चेन्नई: नियमों में ढील, संक्रमण का खतरा बढ़ा रही भीड़

चेन्नई: नियमों में ढील, संक्रमण का खतरा बढ़ा रही भीड़

फोटो: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। लॉकडाउन मानदंडों को आसान बनाने के साथ ही त्योहारी मौसम में, सड़कों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में अव्यवस्था की स्थिति बनने लगी है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को गहन अभियान के बावजूद भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

शुक्रवार सुबह, ट्रिप्लिकेन में डॉ. बेसेंट रोड खरीदारों से भरी हुई थी और ज्यादातर ने मास्क नहीं पहने थे। एक दुकान पर सेल ऑफर का फायदा हासिल करने के प्रयासों में लोग सावधानी बरतना भी भूल गए।

तेनामपेट ज़ोन के अधिकारी, जिनके क्षेत्राधिकार में यह दुकान आती है, ने जल्द ही प्रतिष्ठान को सील कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए कार्रवाई की कि यदि नियमों का इसी प्रकार उल्लंघन किया गया तो पिछले कुछ महीनों में किए गए रोकथाम के सभी प्रयास बेकार हो सकते हैं।

एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने दुकानदार पर जुर्माना लगाया है, जिसे लिखित में देना होगा कि वह ऐसा अपराध नहीं दोहराएगा।’ साथ ही दुकान 14 दिनों के लिए बंद कर दी गई।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के उपायुक्त (राजस्व) मेघनाथ रेड्डी ने बताया कि नागरिक निकाय जुर्माने के मामले में स्वास्थ्य विभाग के आदेश का पालन करेगा। उन्होंने बताया, ‘हमने दुकानों का निरीक्षण करने के लिए टीमों का गठन किया है। कलेक्ट्रेट और पुलिस विभाग के अधिकारी नियमों
का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाएंगे। इसके अलावा, मास्क नियम का उल्लंघन करने वाली दुकानें सात दिनों के लिए बंद कर दी जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली दुकानें 14 दिनों के लिए बंद रहेंगी।’

उन्होंने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया जल्द ही सुव्यवस्थित कर दी जाएगी और उनका ध्यान जागरूकता पैदा करने पर अधिक होगा। गुरुवार को तेनामपेट में एक फुटवियर शोरूम को बंद कर दिया गया, क्योंकि यह पाया गया कि वहां दूरी संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही इसके संचालक मास्क नहीं पहने थे। वहां एयर-कंडीशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था।

ऐसे प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने के लिए निगम के अधिकारी तैनात हैं। अकेले शुक्रवार को, 40 दुकानें बंद करवाई गईं, 2.45 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया और 600 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर दंडित किया गया। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पिछले महीने की तुलना में मास्क का अनुपालन कम हो गया है।

अधिकारियों को यह भी चिंता है कि रविवार को लॉकडाउन हटाने के कारण टी नगर और पुरसईवलकम जैसे खरीदारी के महत्वपूर्ण स्थलों पर भीड़ बढ़ सकती है।

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ अध्यादेश शुक्रवार को पारित किया गया, जिससे निगम के अधिकारियों को शारीरिक दूरी और मास्क संबंधी नियमों को लागू कराने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे।

शुक्रवार तक, नागरिक निकाय ने सभी उल्लंघनों के लिए लोगों के साथ-साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से 1.85 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल कर लिया था। अधिकारी ने कहा, ‘यह संग्रह दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नियमों का पालन किया जाए। अगर हम नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हैं, तो कम से कम अगली बार वे सतर्क रहेंगे।’

अधिकारियों ने बताया कि मानदंडों को निजी और सरकारी एजेंसियों के निर्माण स्थलों पर भी लागू किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड के क्षेत्र इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना होगा।

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