चेन्नई/दक्षिण भारत। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
उन्होंने आगे यह भी जाहिर किया कि चुनाव आयोग को पुलिस को राहुल के खिलाफ “एक और स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को उकसाने” के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए।
भाजपा के राज्य प्रभारी, चुनाव संपर्क समिति, वी बालचंद्रन ने आरोप लगाया कि 1 मार्च को कन्याकुमारी जिले के मूलगामुडु में सेंट जोसेफ मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में राहुल गांधी ने एक चुनाव अभियान किया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सत्यब्रत साहू को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान में गांधी के राजनीतिक अभियान ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।
आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में आईपीसी की धारा 109 (बहकाना) और 124 ए (देशद्रोह) के तहत अपराध किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को अब एक और स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है।
छात्रों के साथ बातचीत का हवाला देते हुए, ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने वर्तमान स्थिति की तुलना ब्रिटिश शासन से की है और युवाओं को एक और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उकसाया जो नफरत पैदा करने के इरादे से कहा गया है।
एक सवाल का जवाब देते हुए, राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि देश में बहुत गुस्सा फैलाया जा रहा है, बहुत डर है, और इसी से हमें लड़ना है। हमें विभाजन, क्रोध, भय से लड़ना होगा और एक बार फिर भारत को आरामदायक, नीडर, खुश और एकजुट करना होगा। बालाचंद्रन ने दावा किया कि उनके बयान से आईपीसी की धारा 124 ए का उल्लंघन होता है।