मदुरै/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त को सोमवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति आर हेमलता ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पिछले सप्ताह अदालत द्वारा पारित एक आदेश का पालन न करने पर दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
इसमें अदालत ने आयुक्त को निर्देश दिया था कि वह ट्रस्ट को उचित प्रतिबंधों के साथ मदुरै में राम रथ यात्रा का संचालन करने की अनुमति देने पर विचार करें।
न्यायाधीश ने पाया कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए आयुक्त को विशेष निर्देश दिए गए थे लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रश्न पूछकर प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया था जो जुलूस से संबंधित भी नहीं थे।
आगे उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल वाहन को अधिकारियों द्वारा एक बार फिर से रोक दिया गया था। जज ने आयुक्त को निर्देश दिया कि वे वाहन को शीघ्र जारी करना सुनिश्चित करें। आयुक्त की उपस्थिति के लिए मामला सोमवार (1 मार्च) को स्थगित कर दिया गया।