तमिलनाडु में कुछ छूट के साथ 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

तमिलनाडु में कुछ छूट के साथ 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

मास्क .. प्रतीकात्मक चित्र। स्रोत: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। तमिलनाडु सरकार ने राज्यव्यापी लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी है। घोषणा के अनुसार, इससे संबंधित प्रतिबंध 28 जून, सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। राज्य सरकार ने जिलों को कोरोना मामलों के भार के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया है और उसके मुताबिक छूट भी दी है।

टाइप 1 जिले: कोयंबटूर, नीलगिरि, तिरुपुर, इरोड, सलेम, करूर, नमक्कल, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई।

टाइप 2 जिले: अरियालुर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, कन्याकुमारी, कृष्णागिरि, मदुरै, पेरम्बलुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, रानीपेट, शिवगंगा, थेनी, थेनकासी, तिरुनेलवेली, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, थूथुकुडी, त्रिची, वेल्लुपुरम, वेल्लोर और विरुधुनगर।

टाइप 3 जिले: चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू।

टाइप 1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिलों में राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में उच्च कोविड-19 भार है। इन जिलों में मौजूदा लॉकडाउन मानदंड अगले सप्ताह तक जारी रहेंगे।

टाइप 2 के तहत आने वाले जिलों में टाइप 1 के जिलों की तुलना में कम कोविड मामले हैं, अत: इन्हें अधिक छूट दी गई है। वहीं, चेन्नई सहित टाइप 3 के तहत चार जिलों में कोविड भार कम है, इन्हें ज्यादा छूट होगी।

टाइप 2 और 3 जिलों में इनकी अनुमति
स्टैंड-अलोन किराना, सब्जी की दुकानें (सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक); फुटपाथ पर सब्जी, फूल, फल की दुकानें (सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक); होटल, रेस्तरां और बेकरी (सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक) से खाना पैक करवाकर ले जाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक), मिठाई और नाश्ते की दुकानें (सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक) खुल सकेंगी, निर्माण कार्यों की भी अनुमति होगी।

अगर टाइप 2 और टाइप 3 जिलों में शादियों में शामिल होना है तो ई-पास जरूरी होगा। अधिकतम 50 मेहमानों की इजाजत होगी।

टाइप 2 जिलों में अतिरिक्त छूट
यात्री बिना ई-पंजीकरण के किराए की कैब, टैक्सी और ऑटो में यात्रा कर सकते हैं। कैब और टैक्सियों में तीन यात्रियों (चालक को छोड़कर) और ऑटो में दो यात्रियों (चालक को छोड़कर) को अनुमति दी जाएगी। प्रवेश संबंधी कार्यों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। सभी आवश्यक सरकारी विभाग 100 प्रतिशत कार्यबल के साथ कार्य कर सकते हैं। अन्य सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ संचालित होंगे।

हालांकि निजी कंपनियां 33 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगी। निर्यात उद्योग और इन्हें आपूर्ति करने वाली कंपनियां 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकती हैं। अन्य उद्योगों के लिए 33 प्रतिशत क्षमता का नियम लागू होगा।

इन्हें भी मिली अनुमति
बिजली का सामान, बल्ब, केबल, स्विच और तारों की दुकानें; साइकिल की दुकानें और दोपहिया वाहनों के मरम्मत की दुकानें; हार्डवेयर की दुकानें; वाहन स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति की दुकानें; दोपहिया शोरूम और डीलरशिप शोरूम; स्कूल किताबें और स्टेशनरी दुकानें; वाहन डीलरशिप मरम्मत दुकानें; जूता—चप्पल की दुकानें, चश्मे के शोरूम और मरम्मत की दुकानें, मिक्सर, ग्राइंडर, टेलीविजन रिटेल शोरूम और मरम्मत की दुकानें; मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प के शोरूम (सुबह 9 से शाम 5 बजे तक)।

चेन्नई, अन्य टाइप 3 जिलों में अतिरिक्त छूट
चाय की दुकानें, केवल पैक करवाकर ले जाने के लिए; सड़क किनारे भोजनालय, केवल पैक करवाकर ले जाने के लिए (सुबह 6 से शाम 7 बजे तक)। यात्री बिना ई-पंजीकरण के किराए की कैब, टैक्सी और ऑटो में यात्रा कर सकते हैं। कैब और टैक्सियों में तीन यात्रियों (चालक को छोड़कर) और ऑटो में दो यात्रियों (चालक को छोड़कर) को अनुमति दी जाएगी। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू जिलों के बीच बिना एसी की सार्वजनिक परिवहन बसें चल सकेंगी। इसी प्रकार जिले के भीतर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बिना एसी सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी। संबंधित सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

बिना एसी के ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 से शाम 7 बजे तक काम कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेनें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। प्रवेश संबंधी कार्यों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। सभी निजी कंपनियां 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ कार्य कर सकती हैं। अन्य उद्योग 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ संचालित होंगे।

वहीं, बिजली के सामान की दुकानें; साइकिलों की दुकानें व दोपहिया वाहनों की मरम्मत संबंधी दुकानें; हार्डवेयर दुकानें; स्कूल किताबें व स्टेशनरी आदि; दोपहिया वाहन शोरूम; जूता—चप्पल की दुकानें; चश्मे की दुकानें; मिक्सर-ग्राइंडर की दुकानें; मोबाइल फोन की दुकानें; भवन निर्माण सामग्री की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। जोनल अधिकारी से अनुमति के बाद सिनेमा थिएटर सप्ताह में एक दिन रखरखाव के उद्देश्य से खोले जा सकते हैं।

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