चेन्नई/दक्षिण भारत। तमिलनाडु में लॉकडाउन एक सप्ताह और, 24 मई से 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए शनिवार को राज्य सरकार के विशेषज्ञ पैनल के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घोषणा की। बता दें कि तमिलनाडु में 10 मई से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।
24 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन सप्ताह में किराना स्टोर बंद रहेंगे। हालांकि, दुकानों को 22 मई और 23 मई को रात 9 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई, ताकि लोग सप्ताहभर के गुजारे के लिए सामान ले सकें।
बैठक के बाद घोषणा
मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्य में कोरोना स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए डॉक्टरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के गठित पैनल और विधायक समूहों के साथ बैठकें कीं। जानकारी के अनुसार, बैठक में विशेषज्ञ पैनल ने सख्त प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन के विस्तार की सिफारिश की, वहीं विधायकों के समूह ने भी सिफारिशों का समर्थन किया।
इन्हें रहेगी अनुमति
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान केवल इन गतिविधियों की अनुमति होगी: दवाइयों की दुकानें, दूध, पेयजल एवं समाचार पत्रों का वितरण। राज्य बागवानी विभाग के तत्वावधान में वाहनों पर लोगों को सब्जियां और फल उपलब्ध होंगे।
इसी प्रकार सचिवालय और अन्य जिला प्रशासन कार्यालयों में केवल आवश्यक विभाग ही कार्य करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच ई-कॉमर्स सेवाओं को अनुमति होगी। रेस्तरां और संबंधित डिलीवरी सेवाओं जैसे स्विगी और जोमैटो के लिए मौजूदा समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल पंप, एटीएम, मीडिया, पत्रकार पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। कृषि और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी।
कहां जरूरी रजिस्ट्रेशन?
केवल आपातकालीन चिकित्सा उद्देश्यों और मृत्यु जैसी घटना पर ई-रजिस्ट्रेशन द्वारा अंतर-जिला यात्रा की अनुमति होगी। आपातकालीन चिकित्सा कारणों से जिले के भीतर यात्रा करने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
दुकानों के लिए यह नियम
चूंकि इस बार प्रतिबंध और सख्त किए गए हैं, जिसका असर जरूरी चीजों से संबंधित दुकानों पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि इन दुकानों को 22 मई को रात 9 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार 23 मई को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक अनुमति होगी।