कोरोना पर काबू पाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने लगाईं ये पाबंदियां

कोरोना पर काबू पाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने लगाईं ये पाबंदियां

फोटो स्रोत: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए नई पाबंदियां लगाई हैं। उसने इस संबंध में सोमवार शाम को घोषणा की, जिसके तहत 6 मई सुबह 4 बजे से 20 मई सुबह 4 बजे तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी।

पाबंदियां प्रभाव में आने के बाद सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, रेल और सरकारी व निजी बसों में यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। मेट्रो और टैक्सियों में केवल क्षमता की 50 प्रतिशत सवारियों की अनुमति होगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

किसके लिए क्या नियम?
वहीं, गैर-वातानुकूलित और किराने की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खुलने वाली दुकानों को भी 50 प्रतिशत ग्राहक क्षमता का ध्यान रखना होगा। इन्हें दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकेगा।

सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। इसी प्रकार इनडोर सभागारों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार और इससे संबंधित अनुष्ठानों में केवल 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

ये प्रतिबंध भी रहेंगे जारी
सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कमी नहीं हो। इसलिए दवाइयों की दुकानों पर पाबंदी नहीं होगी। दूध की आपूर्ति जारी रहेगी। रेस्टोरेंट और होटल से खाना पैक करवाकर ले जा सकेंगे। चाय की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोल सकेंगे। यहां ग्राहकों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सरकार ने सैलून और स्पा को लेकर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। आगामी आदेशों तक रात्रि कर्फ्यू और रविवार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है।

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