मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा- मैनुअल स्कैवेंजिंग में किसी की जान गई तो निगम अधिकारी जिम्मेदार

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा- मैनुअल स्कैवेंजिंग में किसी की जान गई तो निगम अधिकारी जिम्मेदार

प्रतीकात्मक चित्र। फोटो स्रोत: PixaBay

चेन्नई/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजिंग (सफाई) से होने वाली मौतों पर एक गंभीर विचार किया और तमिलनाडु में यदि कोई कर्मचारी सीवर और सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई में लगा हुआ है और किसी की मौत होती है तो अधिकारियों या नगरपालिका के प्रमुखों के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई करने के लिए कहा।

मुख्य न्यायाधीश संदीप बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने यह सुझाव तब दिया, जब सफाई के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे आगे सुनवाई के लिए रखा गया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सफाई के उद्देश्य से सेप्टिक टैंक में प्रवेश करते समय 14 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि 2020 में याचिका दायर करने से पहले तक छह और लोगों की मौत हो गई थी।

पीठ ने कहा कि दिसंबर 2019 तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद, यह प्रथा अभी भी कायम है और लोग गड्ढों में मर रहे हैं। समय है कि निगमों और नगर पालिकाओं के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाली मौतों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए और इसे उपयुक्त अधिकारियों द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2017 के बाद से, भारत में हर पांच दिन में एक सफाई कर्मचारी की मौत सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मौतों का मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैसों की मौजूदगी थी।

इस मुद्दे में राज्य के कथित दृष्टिकोण को गंभीरता से लेते हुए, न्यायाधीशों ने समस्या को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में प्रत्येक जिलों से छह सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।

अदालत ने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि वह उन लोगों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। लॉकडाउन के दौरान भी, तमिलनाडु ने अक्टूबर 2020 तक आठ सीवर मौतें दर्ज कीं, जो कि देश में सबसे अधिक थी।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को रोजगार प्रतिबंध मैनुअल और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए लोगों को काम पर रखता है तो उसके खिलाफ एक वर्ष का कारावास या 50,000 रुपए के जुर्माना या दोनों पारित हो सकता है।

About The Author: Dakshin Bharat