हिंसा और दंगों की रिपोर्टिंग पूर्ण सत्यापन के बाद हो : डीसी

हिंसा और दंगों की रिपोर्टिंग पूर्ण सत्यापन के बाद हो : डीसी

मेंगलूरु। दक्षिण कन्ऩड डिप्टी कमिश्नर कार्यालय की ओर से सोमवार को मीडिया हाउसों, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, के लिए विशेष हिदायत जारी की गई जिसके तहत तनावग्रस्त दक्षिण कन्ऩड जिले से संबंधित सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मुद्दों, पृथक अपराध, समाचार विश्लेषण या किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की खबरों प्रसारण के पूर्व सावधानी बरतने को कहा गया है। पिछले दो महीनों से जिले में व्यापक सांप्रदायिक अशांति के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि मीडिया में प्रसारित खबरों और फुटेज की वजह से अफवाहें फैलती हैं इसी वजह से मीडिया को संयम बरतने की सलाह दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की ओर से कहा गया है कि संबंधित मीडिया हाउस किसी भी अप्रिय घटना से संबंधित समाचार या फुटेज के प्रसारण के पूर्व उसकी सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ हो लें। एडवाइजरी में कहा गया है कि सांप्रदायिक, गैर सांप्रदायिक मुद्दों से संबंधित समाचार, विचार, टिप्पणियां आदि तथ्यों के समुचित सत्यापन के बाद ही प्रसारण की जानी चाहिए। ऐसी खबरों को सावधानी और संयम के साथ प्रस्तुत करना सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सार्वजनिक हित में है। विशेष रूप से कहा गया है कि हिंसा और दंगों की घटनाओं को कवर करते हुए संयम बनाए रखा जाए। इस प्रकार की खबरें न प्रसारित की जाएं जो हिंसा को उकसाती है। हिंसा से संबंधित शॉट्स के लाइव प्रसारण को अंतिम स्तर तक रोका जाए और रिपोर्टिंग करते समय संयंमित शब्दों का इस्तेमाल हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मीडिया हाउसों पर केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम १९९५ के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

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