नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाए गए विश्वासमत से पहले कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। इस बारे में न्यायालय अपना फैसला बाद में सुनाएगा।
कांग्रेस-जद (एस) के विद्रोही विधायकों को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने अयोग्य करार दिया था।
कुमारस्वामी ने विश्वासमत हासिल नहीं कर पाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कर्नाटक में बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनी थी।