स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बताया- महामारी में स्वस्थ समाज के लिए जरूरी हैं ये सावधानियां
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अंतरराज्यीय यात्रियों के लिए कर्नाटक आने के सन्दर्भ में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने (अनलॉक 1) के नियम जारी किए हैं। विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ऐसे अंतरराज्यीय यात्री जो अनलॉक 1 अवधि में कर्नाटक आ रहे हैं, उनके लिए एक जून से लागू नियम इस प्रकार होंगे:
1. कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले सभी यात्रियों द्वारा सेवा सिंधु पोर्टल पर अनिवार्य स्व-पंजीकरण
इसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा। किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक ही परिवार के मामले के अलावा, एक से अधिक पंजीकरण के लिए एक मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
बिजनेस विजिटर्स को विवरण (कर्नाटक में संबंधित व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नं. और पता जिनसे वे मिलने का इरादा रखते हैं) देना होगा। पारगमन यात्रियों को गंतव्य राज्य में अपना पता देना होगा। साथ ही कर्नाटक से निकास चेक पोस्ट को इंगित करना होगा।
2. एंट्री पॉइंट पर आने वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच
इनमें बॉर्डर चेक-पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड शामिल हैं। क्वारंटीन नियमों के अनुसार, हाथ पर ’14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन’ की मुहर लगाई जाएगी।
3. क्वारंटीन नियम इस प्रकार होंगे
किसी भी राज्य से आने वाले, जिनमें लक्षण हैं: कोविड देखभाल केंद्र (सीसीसी)/समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी) में सात दिनों के अस्पताल क्वारंटीन के बाद सात दिनों का होम क्वारंटीन (या लक्षणों के अनुसार प्रबंधन)।
आगमन पर तुरंत टेस्ट कराएं
यदि शख्स पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत समर्पित कोविड अस्पताल (डीसीएच) में भर्ती कराया जाना चाहिए। यदि वह जांच में निगेटिव पाया जाता है तो और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
आने वाले लोग जिनमें लक्षण नहीं हैं
जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं: ऐसे लोगों को सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बाद सात दिन होम क्वारंटीन का पालन करना होगा। यदि क्वारंटीन अवधि में लक्षण विकसित होते हैं तो टेस्ट कराएं।
दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि विशेष श्रेणी के बिना लक्षणों वाले लोगों को छूट होगी। इन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन करना होगा। इस दौरान एक सहायक की अनुमति होगी।
नियमों में विशेष श्रेणी के यात्री उन्हें माना गया है: परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गंभीर बीमारी या मानव संकट की घटना।
कारोबारी सिलसिले में महाराष्ट्र से आने वाले यात्री: यह बताने के लिए कि कोई शख्स व्यवसायी यात्री है, उसे पुष्ट वापसी उड़ान/ट्रेन टिकट दिखाना होगा जो आगमन की तारीख से सात दिन बाद का नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सड़क मार्ग से आ रहा है, तो उसे कर्नाटक में उस व्यक्ति के पते का प्रमाण देना होगा जिससे वह मिलना चाहता है।
इसके अलावा, व्यक्ति को अपनी कोविड-19 निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी जो दो दिन से ज्यादा पुरानी नहीं हो। साथ ही वह क्वारंटीन से मुक्त हो। यदि किसी के पास कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को दो दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए जाना चाहिए, इस दौरान उसके द्वारा अदा की गई कीमत पर कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद व्यक्ति को क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। बिजनेस विजिटर के हाथ पर किसी मुहर की आवश्यकता नहीं है।
महाराष्ट्र के सभी यात्री जो आईसीएमआर से अनुमोदित लैब से कोविड-19 निगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ आते हैं, जो कि आगमन की तारीख से दो दिन से अधिक पुरानी नहीं है, को सात दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट दी जाती है। उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए कहा जा सकता है।
महाराष्ट्र से पारगमन यात्री: यह बताने के लिए कि कोई पारगमन यात्री है, व्यक्ति को आगे की यात्रा के लिए उड़ान/ट्रेन टिकट दिखाना होगा जो आगमन की तारीख से एक दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा है, तो उसे गंतव्य राज्य में पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण देना होगा। सड़क से यात्रा करते समय ऐसे यात्री के हाथ पर ‘ट्रांजिट ट्रैवलर’ की मुहर लगनी चाहिए।
अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए
इन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन करना होगा। यदि होम क्वारंटीन अवधि में लक्षण विकसित होते हैं तो टेस्ट किया जाना चाहिए।
उन लोगों के मामले में जहां होम क्वारंटीन संभव नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजना चाहिए। खासकर जब परिवार बड़ा है या घर में क्वारंटीन के लिए कोई अलग कमरा नहीं है, स्लम या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जहां घर पर क्वारंटीन का पालन नहीं किया जा सकता है।
अन्य राज्यों से आने वाले बिजनेस विजिटर: यह बताने के लिए कि कोई शख्स बिजनेस विजिटर है, उसे पुष्ट वापसी उड़ान/ट्रेन टिकट दिखाना होगा, जो आगमन की तारीख से 7 दिन बाद का नहीं होना चाहिए। यदि कोई सड़क मार्ग से आ रहा है, तो उसे मूल राज्य में पते का प्रमाण देना होगा। दूसरे राज्यों से बिजनेस विजिटर्स के लिए कोई क्वारंटीन और हाथ पर मुहर नहीं।
अन्य राज्यों से पारगमन यात्री: यह बताने के लिए कि कोई शख्स पारगमन यात्री है, उसे आगे की यात्रा के लिए उड़ान/ट्रेन टिकट दिखाना चाहिए जो कि आगमन की तारीख से एक दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा है, तो उसे गंतव्य राज्य में पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण देना होगा। यदि सड़क से यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे यात्री के हाथ पर ‘ट्रांजिट ट्रैवलर’ की मुहर होनी चाहिए।
4. होम क्वारंटीन
बिजनेस विजिटर्स और पारगमन यात्रियों को छोड़कर आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए होम क्वारंटीन के नियम इस प्रकार होंगे:
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
– घर के दरवाजे पर होम क्वारंटीन पोस्टर।
– दो पड़ोसियों को जानकारी
– होम क्वारंटीन की संपूर्ण जिम्मेदारी का कार्य ग्राम पंचायत टास्क फोर्स को करवाना है।
– निगरानी के लिए हर गांव में तीन सदस्यीय टीम
– उड़न दस्ता: होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर एफआईआर और संबंधित व्यक्ति को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजना।
– आईवीआरएस कॉल-सेंटर आउटबाउंड कॉल्स।
– क्वारंटीन वॉच एप- दैनिक स्व-निगरानी अपलोड-तापमान, बुजुर्गों और सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों के लिए फिंगर-टिप पल्स-ऑक्सीमेट्री।
बीबीएमपी और अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए
– घर के दरवाजे पर होम क्वारंटीन पोस्टर।
– दो पड़ोसियों और रेजिडेंट वेलफेयर/अपार्टमेंट मालिकों के संगठन को जानकारी।
– वार्ड स्तर की टीम होम क्वारंटीन को लेकर संपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी।
– रेजिडेंट वेलफेयर/अपार्टमेंट मालिकों के संगठनों की भागीदारी के साथ-साथ निगरानी के लिए बूथ स्तर पर तीन-सदस्यीय टीम।
– उड़न दस्ता: होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर एफआईआर और संबंधित व्यक्ति को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजना।
– आईवीआरएस कॉल-सेंटर आउटबाउंड कॉल्स।
– क्वारंटीन वॉच एप- दैनिक स्व-निगरानी अपलोड-तापमान, बुजुर्गों और सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों के लिए फिंगर-टिप पल्स-ऑक्सीमेट्री।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि वे सभी लोग जो होम क्वारंटीन में हैं या उनमें कोविड-19 अथवा इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) के समान लक्षण विकसित होते हैं, तो उन्हें टेलीमेडिसिन सहायता प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे और सातों दिन चलने वाली निशुल्क हेल्पलाइन आपदामित्र (14410) को कॉल करना चाहिए और उन्हें बुखार क्लीनिकों तथा कोविड-19 टेस्ट के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।