बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक लोकायुक्त ने खान एवं भूविज्ञान विभाग और सभी जिलों के उपायुक्तों को अवैध खनन कार्यों की जांच करने और इसे रोकने हेतु तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को अवैध खनन पर सभी जिलों में एक स्वतंत्र जांच बैठाने का निर्देश दिया है।
शिवमोगा जिले के हुनासोडु गांव में अवैध खनन की जांच के लिए हाल में उनके द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए लोकायुक्त ने अन्य जिलों में भी ऐसे मामलों की जांच करवाने का फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि खान और भूविज्ञान के निदेशक और उपायुक्तों को अपने दायित्व का निर्वहन करना आवश्यक है और अपने अधीनस्थों के माध्यम से उन्हें अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया कि वे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या कर्नाटक के पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को निर्देश दें कि अवैध खनन की स्वतंत्र जांच करें और 30 मार्च तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
न्यायमूर्ति शेट्टी ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे इस आदेश की प्रति राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, खान एवं भूविज्ञान निदेशक, उपनिदेशकों और सभी जिलों के वरिष्ठ भूवैज्ञानिकों तक पहुंचाएं।