भूमि बिक्री पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे सरकारः उच्च न्यायालय

भूमि बिक्री पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे सरकारः उच्च न्यायालय

प्रतीकात्मक चित्र। फोटो स्रोत: PixaBay

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह कुछ भूमि अधिनियमों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध की धारा-6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के बारे में बताए।

धारा-6 राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को सरकार द्वारा दी गई कुछ भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने यह आदेश तुमकुरु के रहने वाले बी दासप्पा की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

वहीं दूसरी ओर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूीनल की बेंगलूरु बेंच ने 1 फरवरी से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया है और साथ ही जो वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की पैरवी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं।

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