घरेलू कामगारों के पंजीकरण की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

घरेलू कामगारों के पंजीकरण की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

प्रतीकात्मक चित्र। स्रोत: PixaBay

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जहां सरकारें असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा (कर्नाटक) नियम 2009 के तहत घरेलू कामगारों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी करती है।

इन नियमों के तहत पंजीकरण करने के बाद इन श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने घरेलू कामगार अधिकार संघ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण के अनुसार निजी घरों में 39 लाख लोग जिनमें 13 लाख पुरुष और 26 लाख महिलाएं घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत हैं, हालांकि वास्तविक संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सामने घरेलू कामगारों के कई मुद्दों को उठाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

गौरतलब है कि घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में शामिल किया गया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में पूरी तरह से विफलता सामने आई है क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसियां ​​अनियमित रूप से कार्य करना जारी रखती हैं।

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