कर्नाटक सरकार ने 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की

कर्नाटक सरकार ने 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की

वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येडियुरप्पा। फोटो स्रोत: ट्विटर अकाउंट।

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने 14 दिन के कोरोना कर्फ्यू का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु शहर सहित पूरे राज्य में बढ़ते कोरोना संकट को रोकने के लिए 27 अप्रैल रात नौ बजे से दो सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा।

यह फैसला सोमवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक के बाद सामने आया, चूंकि राज्य में रविवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 34,000 से ज्यादा मामले रिकाॅर्ड किए गए थे। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मंत्रियों और विशेषज्ञों से बात करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लोगों को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आवश्यक चीजें खरीदने की इजाजत होगी। इनसे संबंधित दुकानें इस समयावधि में खुली रहेंगी। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन नहीं होगा। हालांकि माल परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा और उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाया-ले जाया जा सकेगा। रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर ले जाने और होम डिलिवरी की अनुमति होगी।

इसके साथ ही टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में 18-44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण मुफ्त होगा।

मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 27 अप्रैल की शाम से, पाबंदियां प्रभाव में आएंगी। इसलिए विक्रेता, दुकानदार समय पर अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें ताकि पुलिस को उन्हें मजबूर न करना पड़े। राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू की तरह सभी व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों, गांवों में कृषि गतिविधियों, मेडिकल, आवश्यक सेवाओं को संचालन की अनुमति होगी, अन्य सेवाओं का संचालन निषिद्ध रहेगा। शहरों में कृषि बाजार बंद रहेंगे। उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भरोसा दिलाया कि इसकी कमी नहीं होगी, चूंकि केंद्र सरकार आपूर्ति को 300 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 800 मीट्रिक टन करने पर सहमत हुई है।

क्या बोले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री येडियुरपा ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। यह निर्णय लिया गया है कि मंगलवार की शाम से सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर 14 दिनों की सख्त पाबंदी होगी। किसी भी सार्वजनिक परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन माल आपूर्ति वाहनों की आवाजाही में बाधा नहीं होगी। किराने का सामान, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को हर दिन सुबह 6 से 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू जो सुबह 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होता है, जारी रहेगा। यदि मामले नियंत्रण में नहीं आते हैं तो हमें इन प्रतिबंधों को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का मुफ्त टीकाकरण कर रही है और राज्य सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का निर्णय लिया है।

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