बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को बेंगलूरु शहर सहित 16 जिलों में सोमवार (21 जून) से लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील दिए जाने की घोषणा की, जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम हो गई है।
ये 16 जिले बेंगलूरु शहर, उत्तर कन्नड़, बेलगाम, मांड्या, कोप्पल, चिक्काबल्लापुर, तुमकुर, कोलार, गडग, रायचूर, बागलकोट, कलबुर्गी, हावेरी, रामनगर, यादगीर, बीदर हैं। इसके साथ ही यहां प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की गई है। घोषित नियम सोमवार से दो सप्ताह के लिए यानी 5 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे।
क्या खुला और क्या बंद?
इसके तहत दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। होटल शाम 5 बजे तक डाइन-इन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोली (बिना एसी और एल्कोहल के अलावा) जा सकेंगी। आउटडोर फिल्म शूटिंग, खेल की अनुमति होगी, लेकिन बिना दर्शकों के।
बसों और मेट्रो को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। नए नियमों में लॉज, रिसॉर्ट, जिम को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी। सरकारी और निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
यहां और काबू पाना जरूरी
दूसरी ओर, सरकार ने उन जिलों को लेकर गंभीरता बरती है जहां कोरोना के मामले तुलनात्मक रूप से ज्यादा आ रहे हैं। पांच से 10 प्रतिशत के बीच पॉजिटिविटी दर वाले 13 जिलों में, 11 जून के आदेश लागू होंगे।
ये 13 जिले हासन, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, शिवमोग्गा, चामराजनगर, चिक्कमगलूरु, बेंगलूरु ग्रामीण, दावणगेरे, कोडागु, धारवाड़, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और विजयपुरा हैं।
अभी यहां सख्ती
नए लॉकडाउन नियम 5 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। राज्यव्यापी रात्रि कर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू यथावत रहेगा। रात्रि कर्फ्यू प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक और सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार को शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।
न बरतें लापरवाही
मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की घोषणा के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, पब, मनोरंजन पार्क आदि को अभी खोलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने राज्य के निवासियों से आग्रह किया है कि कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन जारी रखें।