हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के बेटे नंदमुरी जयकृष्ण को वर्ष २०१५ के चेक बाउंस के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। विशेष मजिस्ट्रेट के. रवींद्र सिंह ने जयकृष्ण को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर २५ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता जुर्माना की राशि से १९ लाख रुपए पाने का हकदार है। यदि जयकृष्ण जुर्माना अदा करने में नाकाम रहें तो उन्हें एक और महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। हालांकि, जयकृष्ण के वकील के अनुरोध पर अदालत ने सजा पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और १०,००० रुपए मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली ताकि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। याचिकाकर्ता जीएस नरसिंह राव के वकील के मुताबिक जयकृष्ण ने १५ जून २०१५ को दो चेक (१९ लाख रुपए और दूसरा आठ लाख रुपए) उनके मुवक्किल को जारी किए थे लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते यह कैश नहीं हो सके। गौरतलब है कि राव ने जयकृष्ण के थियेटर के परिसर में एक कैंटीन और पार्किंग स्थल पट्टा पर लिया था, जिसके लिए उन्होंने २७ लाख रूपये जमानत राशि के तौर पर उन्हें दिए थे लेकिन जयकृष्ण ने पट्टा रद्द कर दिया और २७ लाख रुपए की जमानत राशि वापस करने को राजी हुए थे।
चेक बाउंस मामले में एनटीआर के बेटे को छह महीने की कैद
चेक बाउंस मामले में एनटीआर के बेटे को छह महीने की कैद