हैदराबाद, 12 जुलाई (भाषा) तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन रमी कार्ड खेलों के कारण उपजने वाली सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है।तेलंगाना गेमिंग अधिनियम, 1974 के प्रावधानों में कुछ बदलाव कर तेलंगाना गेमिंग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2017 जारी किया है।आठ जुलाई को जारी किए गए अध्यादेश में कहा गया, तेलंगाना गेमिंग अधिनियम, 1974 के प्रावधानों में कुछ बदलाव कर ऑनलाइन रमी के कारण पैदा होने वाली सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने की जरूरत पर ध्यान दिया गया।सरकार ने इससे पहले गत 17 जून को एक दूसरा अध्यादेश जारी कर गेमिंग अधिनियम में संशोधन किए थे। गेमिंग को परिभाषित करने के लिए संशोधन में ‘मुक्ता’ और ‘सट्टा’ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन गेमिंग एक अपराध है जिसके लिए सजा दी जाएगी।अध्यादेश में राज्य में बहुत सारे लोगों खासकर युवाओं में ऑनलाइन रमी खेलने की लत की बात को रेखांकित करते हुए कहा गया कि इस तरह की लत से उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है।