बेंगलूरु। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा कर सकती है। राज्य के राजस्व मंत्री कागोडु तिम्मप्पा, जो एससी – एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर गठित अध्ययन समिति के अध्यक्ष हैं, ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। उन्हांेने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव रत्न प्रभाव द्वारा इस मुद्दे पर सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट पर राज्य कैबिनेट पैनल ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तिम्मप्पा ने कहा कि विधि विभाग को एससी-एसटी कर्मचारियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी गई है जिसके चलते सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भिन्न तरीके से बायपास करना चाहती है और इसलिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। तिम्मप्पा ने कहा कि सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडलीय बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि कर्नाटक में एससी-एसटी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष-१९७८ से ही पदोन्नति में आरक्षण प्राप्त है जिसके तहत एससी को १५ प्रतिशत एवं एसटी को ३ प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। चूंकि कर्नाटक में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है इसलिए राज्य सरकार अब इस मुद्दे पर राजनीतिक हित-लाभ तलाश रही है और इसलिए कुछ दलित समूहों की मांग पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है।
पदोन्नति में आरक्षण के लिए अध्यादेश ला सकती है राज्य सरकार : तिम्मप्पा
पदोन्नति में आरक्षण के लिए अध्यादेश ला सकती है राज्य सरकार : तिम्मप्पा