चेन्नई। मंगलवार को चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण ने अवैध ढंग से निर्माण करने के आरोप में शहर के केके नगर में स्थित लोकप्रिय रेस्तरां श्रृंखला सर्वणा भवन से संबद्ध एक रेस्तरां को सील कर दिया। आवास विभाग के सचिव ने इस रेस्तरां को अवैध ढंग से निर्मित ढांचों को हटाने का निर्देश दिया था लेकिन रेस्तरां द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया गया जिसके कारण इसे सील कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार जिस जमीन पर रेस्तरां का निर्माण किया गया है उसके मालिक ने वर्ष २०१४ में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर भवन में अवैध निर्माण करने की जानकारी दी थी।इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निगम आयुक्त और आवासीय विभाग के सचिव को रेस्तरां द्वारा किए गए सभी प्रकार के अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर आवास विभाग सचिव ने इस रेस्तरां को निर्देश जारी किया था। पहले अवैध ढंग से निर्मित इस भवन की दूसरी मंजिल को तो़डने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। जब दो महीने में इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो आवास विभाग द्वारा और दो महीने का समय दिया गया लेकिन इसके बावजूद रेस्तरां द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया। जब अधिकारियों को ऐसा लगा कि रेस्तरां द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो इसे सील करने का निर्देश दे दिया गया।
केके नगर में अवैध निर्माण के कारण सर्वणा भवन रेस्तरां सील
केके नगर में अवैध निर्माण के कारण सर्वणा भवन रेस्तरां सील