उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार

उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि आरके नगर उपचुनाव में जो भी व्यक्ति चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उससे सख्ती से निपटा जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इस बात पर विश्वास प्रकट किया कि आयोग निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराएगा। आयोग ने सोमवार को द्रवि़ड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रत्याशी मारुदु गणेश द्वारा आरके नगर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अतिरिक्त जवानों को तैनात करने और आरके नगर की सभी गलियों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग के साथ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए न्यायाधीश के रविचंद्रबाबू के समक्ष आई। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता जी राजगोपालन ने कहा कि आरके नगर विधानासभा क्षेत्र में कुल मिलाकर ९६८ गलियां हैं और इन सभी गलियों मेंे सीसीटीवी कैमरे लगाना असंभव है। हालांकि चुनाव वाले दिन मतदान की पूरी प्रक्रिया को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टियों के अनुरोध पर आरके नगर में पहले से मौजूद सीआरपीएफ जवानों की टुकरियों के अतिरिक्त १५ टुकि़डयों को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि द्रमुक की ओर से यह याचिका चुनाव को रुकवाने की उद्देश्य से दायर की गई है और द्रमुक द्वारा यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सभी मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। द्रमुक के अधिवक्ता पी विल्सन ने न्यायालय को बताया कि चुनाव आयोग की ओर से दी जा रही दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि चुनाव आयोग के मुख्य निरीक्षक के पहुंचने वाले दिन ही आरके नगर मंें १०० करो़ड रुपए तक बांटा गया है। उन्होंने न्यायालय से कहा उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से सौंपे गए जवाब को पढने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। न्यायालय ने अगली सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी है।

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