कर्नाटक: हिजाब मामले में सोमवार को होगी सुनवाई, तब तक लगाई यह पाबंदी

मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया से अपील की है कि न्यायालय में बहस के दौरान की गईं टिप्पणियों की रिपोर्टिंग न करें


बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय में गुरुवार को हिजाब मामले पर सुनवाई हुई। न्यायालय की बड़ी बेंच ने इस पर सुनवाई की। मामले को लेकर अब सोमवार को फिर सुनवाई होगी। इस बीच न्यायालय ने फैसला आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी है। 

बता दें कि हिजाब मामले पर विवाद छिड़ने के बाद इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्ष वाली बेंच को भेज दिया गया था। यहां उनके साथ जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया से अपील की है कि न्यायालय में बहस के दौरान की गईं टिप्पणियों की रिपोर्टिंग न करें। 

हिजाब मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। तब जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने यह मामला बड़ी बेंच को भेज दिया था। 

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद उस समय छिड़ा जब उडुपी में सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर आ गईं। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें इसके लिए मना किया तो राज्य के कई कॉलेजों में विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा में है। 

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