नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से यह आरोपपत्र दिल्ली की एक अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। ईडी ने सितंबर 2018 में शिवकुमार और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।
यह मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे को लेकर बेंगलूरु की एक अदालत में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोपपत्र पर आधारित था।
आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एस के शर्मा पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से हवाला माध्यमों से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का लेन-देन करने का आरोप लगाया है।
ईडी ने 60 वर्षीय शिवकुमार को इस मामले में 2019 में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ईडी ने इस मामले में शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बलकर समेत कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की थी। शिवकुमार इस मामले में इस समय जमानत पर हैं।