चेन्नई/दक्षिण भारत। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को कल्लाक्कुरिची जिले के मनालूरपेट्टई नगर पंचायत के वडक्कुनथल गांव में कब्रिस्तान और जल निकायों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति टीवी थमिलसेल्वी की खंडपीठ ने ग्राम निवासी एन जयवेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ जमीन जिसे जल निकायों और कब्रिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अतिक्रमण के अधीन हैं और उसे मुक्त करने की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि गांव में लगभग 200 परिवार रहते हैं। यहां 0.26 हैक्टेयर जमीन कब्रिस्तान के रूप में वर्गीकृत है। दावे के मुताबिक, कब्रिस्तान के एक हिस्से पर तीसरे पक्ष का कब्जा है और अतिक्रमण की गई जमीन पर खेती की जा रही है। एक अन्य भूमि जो कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है, वह भी अतिक्रमण के अधीन है।
याचिका के अनुसार, कब्रिस्तान के पास लगभग 2.13 हेक्टेयर जमीन पर अन्य पक्ष द्वारा कब्जा किया गया है, जो यहां खेती भी कर रहा है। संबंधित जमीन को जल निकाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी जमीन पर सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, जल निकाय की जमीन लेने के बाद कब्रिस्तान का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा।