नई दिल्ली। गाड़ी चलाते समय जब यातायात पुलिस लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजों की मूल प्रति मांगती है तो कई लोगों को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि आमतौर पर लोग मूल प्रतियां घरों में रखते हैं। केंद्र सरकार के एक फैसले के बाद यह समस्या भी हल हो गई है, क्योंकि अब आपको मूल दस्तावेज साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। आप उन्हें डिजिलॉकर में सेव कर सकते हैं। जब कभी यातायात पुलिस दस्तावेज मांगे तो ये दिखा सकते हैं।
इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने यातायात पुलिस और राज्यों के परिवहन विभागों को कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा के कागजात और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि के लिए मूल दस्तावेज न लिए जाएं। अब डिजिलॉकर या एमपरिवहन नामक एप में मौजूद प्रतियां भी समान रूप से मान्य होंगी।
डिजिलॉकर में कैसे सुरक्षित रखें दस्तावेज
मोदी सरकार सरकारी दफ्तरों के काम में तेजी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। डिजिलॉकर भी ऐसी ही एक पहल है। इसका उपयोग कर आप अपने दस्तावेजों को आॅनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही जब इनका उपयोग करना हो, इन्हें काम में ले सकते हैं।
इसमें दस्तावेज जमा करने के लिए आपको अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले डिजिलॉकर डॉट जीओवी डॉट इन पर जाएं। अब यहां दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करें। फिर आपसे मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारी मांगी जाएगी। उन्हें भरने के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने होंगे। साथ ही आधार नंबर देना होगा।
यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपको यहां एक और विकल्प ‘इफ यूं कांट प्रोवाइड ओटीपी’ मिलेगा। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है और साधारण तकनीकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी अपना अकाउंट बना सकता है। एक बार अपना अकाउंट बन जाने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां सेव कर सकते हैं। जब जरूरत हो, आप यहीं से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
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