मुंबई/भाषा। वोडाफोन ने अपनी पेमेंट बैंक इकाई ‘एम-पैसा’ का कामकाज बंद कर दिया है। रिजर्व बैंक ने वोडाफोन एम-पैसा के आवंटित अधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) रद्द कर दिया है। कंपनी के स्वेच्छा से प्रमाणपत्र सौंपे जाने के बाद इसे रद्द किया गया है।
आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि सीओए रद्द होने के बाद कंपनी प्रीपेड भुगतान से जुड़े कार्य नहीं कर सकेगी। हालांकि ग्राहकों या व्यापारियों का भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के रूप में कंपनी के ऊपर कोई वैध दावा है तो वे सीओए रद्द होने के तीन साल के भीतर यानी 30 सितंबर 2022 तक दावा कर सकते हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि वोडाफोन एम-पैसा ने स्वेच्छा से अधिकार पत्र लौटा दिया है। पिछले साल वोडाफोन आइडिया ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड (एबीआईपीबीएल)के बंद होने के बाद एम-पैसा इकाई को बंद कर दिया था। वोडाफोन एम-पैसा उन 11 कंपनियों में शामिल है जिसे आरबीआई ने 2015 में पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया था।