जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को एक विज्ञापन का भ्रामक प्रचार करने के लिए मेसर्स इमामी लिमिटेड और महानायक अमिताभ बच्चन को सम्मन जारी किए हैं। पीडी बाखले और डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम की ओर से दायर परिवाद के मद्देनजर फोरम अध्यक्ष सुनील कमार श्रीवास्तव ने इसके आदेश दिए। फोरम में दिए गए आवेदन में कहा गया कि अभिनेता अमिताभ बच्चन एक कंपनी का तेल बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। यह विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ के प्रावधानों के विरुद्ध है। आवेदक का कहना है कि विज्ञापन में अमिताभ बच्चन बताते हैं कि नवरत्न तेल ‘ठंडा ठंडा, कूल-कूल‘ है, लेकिन वह यह नहीं बता रहे हैं कि यही ठंडा-ठंडा और कूल-कूल क्यों है? यह तेल किन ज़डी-बूटियों से बनाया गया है और इसमें उनकी कितनी मात्रा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि नवरत्न तेल न तो रजिस्टर्ड है और न ही मे. इमामी के पास इसके निर्माण का लाइसेंस है। देश की किसी भी लैबोरेटरी ने इसे प्रमाणित नहीं किया है।
विज्ञापन का भ्रामक प्रचार करने पर उपभोक्ता फोरम ने बिग-बी को थमाया सम्मन
विज्ञापन का भ्रामक प्रचार करने पर उपभोक्ता फोरम ने बिग-बी को थमाया सम्मन