जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से सोमवार को आंशिक राहत मिली है। पिछले साल दिसंबर में सलमान खान के खिलाफ चूरू जिले के कोतवाली थाने में सलमान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने आगे की जांच पर रोक लगा दी है। यह मुकदमा सलमान के एक इंटरव्यू के दौरान ’’भंगी’’ शब्द के उपयोग को लेकर दर्ज हुआ था। जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट ने इस मामले में सलमान को राहत देते हुए आगे की जांच पर रोक लगा दी है। सलमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बो़डा और निशांत बो़डा ने पैरवी की थी। सलमान के साथ ही अभिनेत्री शिल्पा राज कुन्द्रा के खिलाफ भी चूरू कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल, एक टीवी इन्टरव्यू के दौरान सलमान खान और शिल्पा राज कुन्द्रा द्वारा वाल्मिकी समाज के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद यह केस दर्ज हुआ है। इस बयान से आक्रोशित वाल्मिकी समाज के युवक अशोक पंवार ने समाज के लोगों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर दोनों के खिलाफ परिवाद दिया। इससे पहले ब़डी संख्या में बाल्मिकी समाज के लोगों ने २२ दिसंबर को चूरू के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। कोतवाली थाना पुलिस ने अशोक पंवार के परिवाद पर सलमान खान और शिल्पा राजकुन्द्रा दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा १५३ क और एससी एक्ट की धारा ३ (१)( द)(प) के अर्न्तगत मामला दर्ज किया था।इस एफआईआर में अशोक पंवार का कहना है कि सलमान खान और शिल्पा राजकुन्द्रा द्वारा जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे समाज की भावना आहत हुई है। मामले की जांच अभी तक डीवाईएसपी हुकुमसिंह कर रहे थे।
हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत, मुकदमे पर जांच रोकी
हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत, मुकदमे पर जांच रोकी