केंद्र का बड़ा फैसला, अब एफएम रेडियो पर नहीं चलाए जाएंगे ये गाने

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को जारी एक परामर्श में कहा है ...

उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केंद्र ने एफएम रेडियो चैनलों को शराब, ड्रग्स, हथियार और गैंगस्टर/बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाली सामग्री या ऐसे गाने प्रसारित करने के खिलाफ आगाह किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को जारी एक परामर्श में उनसे कहा है कि वे ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) और माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (एमजीओपीए) में निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करें और उल्लंघन में किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें।

किसी भी उल्लंघन के लिए जीओपीए/एमजीओपीए में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित समझी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

मंत्रालय ने पाया कि कुछ एफएम चैनल शराब, ड्रग्स, हथियार, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाले गाने या प्रसारण सामग्री चला रहे थे, जिसके बाद यह परामर्श जारी किया गया।

इसने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक नोट लिया था कि ऐसी सामग्री प्रभावशाली उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और बंदूक संस्कृति को जन्म देती है।

इसमें कहा गया है कि ऐसी सामग्री आकाशवाणी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करती है और केंद्र को अनुमति के निलंबन और प्रसारण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

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