सरकार ने नियमित वाहन पंजीकरण को भारत शृंखला में बदलने की अनुमति दी

अभी तक केवल नए वाहन ही बीएच शृंखला के निशान या चिह्न का विकल्प चुन सकते थे

मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है

नई दिल्ली/भाषा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरणों को भारत शृंखला (बीएच) के नंबरों में बदलने की अनुमति दे दी है। यह कदम बीएच शृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है।

अभी तक केवल नए वाहन ही बीएच शृंखला के निशान या चिह्न का विकल्प चुन सकते थे।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि बीएच शृंखला पंजीकरण चिह्न नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच शृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रतिवेदन मिले हैं।

बयान में कहा गया है, ‘जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उनको बीएच शृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरी कर का भुगतान करना होगा।’

मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। इससे बीएच शृंखला के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी।

इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले कार्य-प्रमाणन को और मजबूत किया गया है, जिससे इनका दुरुपयोग रुक सकेगा।

राज्यों के बीच व्यक्तिगत वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सड़क मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में नए वाहनों के लिए नए पंजीकरण चिह्न भारत शृंखला की शुरुआत की थी।

इस बारे में सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था की घोषणा की थी। इससे वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे में स्थानांतरित होने पर पुन: पंजीकरण प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।

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