हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को होगी सुनवाई

हल्द्वानी में 5,000 से अधिक घरों का मामला

हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का रुख किया था

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय गुरुवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसए नज़ीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा मामले का उल्लेख करने के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

भूषण ने प्रस्तुत किया कि हल्द्वानी में 5,000 से अधिक घरों को ध्वस्त किए जाने का मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए निर्धारित मामले के समान है।

शीर्ष न्यायालय ने मामले को टैग करने पर सहमति जताई और गुरुवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

इससे पहले, हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का रुख किया था।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और अतिक्रमणकारियों को इसे खाली करने के लिए एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिया था।

बनभूलपुरा के हजारों निवासियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए कहा था कि इससे वे बेघर हो जाएंगे और उनके स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस कदम से बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होंगे।

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